
कोण्डागांव…………20 मार्च 2024 कलेक्टर कुणाल दुदावत द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों छत्तीसगढ़ आबकारी देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर विक्रय अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम के तहत होली पर्व के अवसर पर 25 मार्च 2024 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त दिवस पर जिले की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों सहित एफएल-7 सैनिक केन्टीन फुटकर अनुज्ञप्ति पूर्णतः बंद रहेंगी। इस अवधि में अवैध शराब विक्रय, धारण, परिवहन आदि पर समुचित नियंत्रण रखे जाने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गये हैं।